फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ : केरला हाईकोर्ट का फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इंकार
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- May 5, 2023
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केरला हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिंदी फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया।
जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने फिल्म के टीज़र और ट्रेलर को देखने के बाद उसकी रिलीज़ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
पीठ ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि फिल्म मे इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। फिल्म इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) से संबंधित है।
पीठ ने कहा कि फिल्म मे इस्लाम के खिलाफ क्या है? फिल्म मे धर्म के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, आरोप आईएसआईएस के खिलाफ है।
कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा कि फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हमें किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला और याचिकाकर्ताओं मे से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है।
जस्टिस नागरेश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी अनेकों हिंदी और मलायलम फिल्में हैं जिनमे हिन्दू संन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप मे दिखाया जाता है लेकिन कोई विरोध नहीं करता है।
सीनियर एडवोकेट जॉर्ज पूण्थोट्टम ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि फिल्म मे केरला को आईएसआईएस के केंद्र के रूप मे दर्शाया गया है, फिल्म का थीम केरला को आईएसआईएस की गतिविधियों के केंद्र के रूप मे दिखाता है।
पीठ ने कहा कि फिल्म कल्पना पर आधारित है हमें सत्यता पर नहीं जाना चाहिए, मात्र कुछ धार्मिक प्रमुखों को ख़राब रौशनी मे दिखाया जाना फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने का कारण नहीं हो सकता।
सीनियर एडवोकेट रवि कदम ने फिल्म के निर्माता का पक्ष रखते हुए कहा कि फिल्म एक डिस्क्लेमर के साथ रिलीज़ हो रही है। हम ने कहा है कि यह एक काल्पनिक काम है जो सच्ची कहानियों से प्रेरित है। कदम का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर फिल्म प्रमाणित हो और डिस्क्लेमर आ जाये तो उसे रिलीज़ किया जा सकता है।
ग़ौरतलब है कि हिंदी फिल्म ‘द केरला स्टोरी आज देश भर मे रिलीज़ हो रही है। फिल्म मे केरला की महिलाओं के एक समूह को दिखाया गया है जो आईएसआईएस मे शामिल हो जाती हैं।
फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग कर सुप्रीम कोर्ट सहित देश के विभिन्न कोर्ट मे याचिकाएं दायर की गई थीं।
कल ही मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म के खिलाफ एक जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसमे फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले मे दखल देने से इंकार कर दिया था।